CBI Vs सरकार: SC में आलोक वर्मा के वकील बोले- ट्रांसफर में नहीं हुआ नियमों का पालन
उन्होंने कहा कि ट्रांसफर में नियमों का पालन नहीं किया गया है. नरीमन ने कहा कि आलोक वर्मा की नियुक्ति 1 फरवरी 2017 को की गई थी. नियमानुसार उनका कार्यकाल पूरे दो साल तक है. अगर उनका ट्रांसफर ही करना था तो सेलेक्शन कमेटी करती.
कोर्ट में नरीमन ने सीवीसी का आदेश पढ़ते हुए कहा कि सीबीआई अधिकारी से सारी शक्तियां लेकर उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है. अगर सरकार को कुछ गलत लगता तो उसे पहले समिति में जाना चाहिए था. उनसे संपर्क करना चाहिए था.