September 21, 2024

इमरान खान के छह साल पुराने मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करदी

लाहौर
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 61 मिलियन डॉलर का मानहानि का दावा ठोका है। पीटीआई अध्यक्ष खान ने शहबाज शरीफ द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में 'जवाब दाखिल करने के अधिकार' से वंचित करने के सत्र अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को छह साल पुराने मानहानि मामले में झटका लगा है। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान की याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 61 मिलियन डॉलर का मानहानि का दावा ठोका है।

पीटीआई अध्यक्ष खान ने शहबाज शरीफ द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में 'जवाब दाखिल करने के अधिकार' से वंचित करने के संबंध में सत्र अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश चौधरी मोहम्मद इकबाल ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान की याचिका खारिज कर दी और सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

इससे पहले, लाहौर की सत्र अदालत ने फैसला दिया था कि 70 वर्षीय खान ने इस मामले में जवाब दाखिल करने या विरोध करने का अधिकार खो दिया है, क्योंकि वह शहबाज शरीफ की आपत्तियों का समय पर जवाब दाखिल करने में विफल रहे थे।

जानें क्या है मामला
अप्रैल 2017 में इमरान खान ने दावा किया था कि शहबाज ने पूर्व प्रधानमंत्री और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर लीक मामले को वापस लेने के लिए एक मित्र के जरिए उन्हें 61 मिलियन डॉलर की पेशकश की थी।

इसके बाद शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया और आरोप लगाया कि खान ने उनके खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए हैं। शहबाज ने जनता में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजे के रूप में 61 मिलियन डॉलर की वसूली के लिए अदालत से अनुरोध था।