RBI की गाइडलाइन जारी, कोई बैंक फटे नोट को रिप्लेस करने के लिए मना नहीं कर सकता, जानिए इसकी प्रोसेस
नईदिल्ली
कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों में जानें-अनजाने में कटे-फटे नोट आ जाते है। कभी ATM से भी इसी तरह के नोट निकल आते है। ऐसे में इस तरह के नोट को अब कोई लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कटे-फटे नोटों को आसानी से बदला जा सकता है और नया नोट लिया जा सकता है। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, कोई बैंक फटे नोट को रिप्लेस करने के लिए मना नहीं कर सकता है। जानिए इसकी प्रोसेस।
ऐसे बदले फटे-पुराने नोट
अगर कभी एटीएम से फटे-पुराने नोट निकल जाते है, तो आप आसानी से इसे बदलवा सकते है। आप इस तरह के नोट लेकर बैंक जाए। यहां पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। इसमें आपको पैसे निकालने की तारीख और जिस एटीएम से निकाला है, उसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही ATM से निकली स्लिप की कॉपी भी अटैच करनी होगी। स्लिप न होने की स्थिति में आप मोबाइल पर ट्रांजैक्शन की डिटेल के स्क्रीनशॉट की कॉपी भी लगा सकते हैं। आपको बैंक नोट बदलकर दे देगा।
कहां-कहां होंगे नोट एक्सचेंज
अगर आपको भी कटे-फटे या पुराने नोट बदलवाने है, तो आप इन जगहों पर जाकर नोट बदलवा सकते हैं। RBI के सर्कुलर के मुताबिक, आप RBI के इश्यू ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर के बैंक या प्राइवेट सेक्टर के चेस्ट ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है, तो आप RBI में इसकी शिकायत कर सकते है।
नोट बदलते वक्त रखें इन बातों का ख्याल
लेकिन ध्यान रहें नोट कितना भी खराब क्यो न हों, उसका नंबर पैनल सही होना चाहिए। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, आप एक बार में 20 से ज्यादा नोट नहीं बदल सकते है। और इसकी कीमत 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्थिति में बुरी तरह खराब नोट बदले जा सकते है। इसके लिए आपको RBI के इश्यू ऑफिस में जमा कर सकते है।