November 13, 2024

NEET-UG: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- परीक्षा रद्द करने के लिए ठोस सबुत जरूरी

नई दिल्ली
 सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में जल्दबाज़ी है और लाखों छात्र इस मामले में नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं।सीजेआई ने कहा कि आपकी दलील है कि सिस्टमैटिक लीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम नए सिरे से परीक्षा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि वे यह दिखाएं कि पेपर लीक इतना व्यवस्थित था और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया, जिससे पूरी परीक्षा को रद्द करने की ज़रूरत है।

दरअसल नीट-2024 के पेपर लीक होने और परिणाम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। एक पक्ष परीक्षा को रद्द कर दुबारा करवाने की मांग कर रहा है।

पीठ ने परीक्षा रद्द करने, पुन: परीक्षा कराने और पांच मई को हुई परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं से यह दिखाने के लिए कहा कि प्रश्न पत्र ‘‘व्यवस्थागत” तरीके से लीक किया गया और उससे पूरी परीक्षा पर असर पड़ा, इसलिए इसे रद्द करना जरूरी है।

सीजेआई ने कहा, ‘‘पुन: परीक्षा कराने के लिए यह ठोस आधार होना चहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता पर असर पड़ा है।” इस मामले की जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा, ‘‘सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने हमें जो बताया है अगर उसका खुलासा कर दिया जाता है तो इससे जांच पर असर पड़ेगा।” इस मामले की सुनवाई जारी है।

सुप्रीम कोर्ट 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने, परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी। इन याचिकाओं में नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं एवं कदाचार की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

पांच मई को 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर नीट-यूजी परीक्षा दी थी। इन शहरों में 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामों में कहा था कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा को रद्द करना ‘‘प्रतिकूल” होगा और यह लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को ‘‘गंभीर रूप से खतरे में” डालेगा।

देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा आयोजित की जाती है।

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी है कि नीट-2024 का पेपर लीक हुआ है। इसका दायरा कितना बढ़ा है, इस पर केंद्र सरकार व एनएटी से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी परीक्षा को रद्दे करने का फैसला नहीं किया है, लेकिन यह जरूर कहा कि परीक्षा को रद्द करना आखिर उपाय हो सकता है।

हालांकि इस विवाद को लेकर 1500 से अधिक बच्चों की दुबारा परीक्षा हो चुकी है और उसका परिणाम भी आ चुका है। विवाद के चलते अभी तक नीट-2024 क्लीयर करने वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी शुरू नहीं हुई है।